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कोविड-19: 20 मार्च से पहले हुई मौतों का मुआवजा दावा दायर करने की समयसीमा दो महीने होगी, एनडीएमए का फैसला  

Wed, 27 Apr 2022 05:33 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Wed, 27 Apr 2022 05:33 PM IST
सार

एनडीएमए ने कहा कि अगर यह पाया जाता है कि किसी ने फर्जी दावा किया है, तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत कार्रवाई होगी। 

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NDMA fixes time limit to file claims for compensation for COVID-19 deaths
कोरोना से मौतें - फोटो : पीटीआई

विस्तार

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 के कारण 20 मार्च से पहले हुई मौतों के मुआवजे के लिए दावा दायर करने की समय सीमा दो महीने होगी, जबकि भविष्य में होने वाली मौतों के लिए यह तीन महीने होगी। एनडीएमए ने 24 मार्च को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर यह घोषणा की।

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भविष्य में होने वाली मौतों के मुआवजे के लिए तीन महीने का समय  
एनडीएमए ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि अगर मृत्यु 20 मार्च 2022 से पहले कोरोना के कारण हुई है, तो मुआवजे के लिए दावा दायर करने की समय सीमा 60 दिन होगी। भविष्य में होने वाली मौतों के मुआवजा के लिए दावा दायर करने के लिए मृत्यु की तारीख से 90 दिनों का समय दिया जाएगा। दावों की प्रक्रिया आगे बढ़ने और दावे की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर मुआवजे का वास्तविक भुगतान करने का आदेश जारी रहेगा। 
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ऐसे मामले में जहां कोई दावेदार मुश्किलों के कारण निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर सका, उसके लिए शिकायत निवारण समिति से संपर्क करने और इसके माध्यम से दावा करने का विकल्प खुला रहेगा और इस पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा। एनडीएमए ने कहा कि अगर समिति को यह पता चलता है कि कोई विशेष दावेदार अपने नियंत्रण से परे कारणों से निर्धारित समय के भीतर दावा नहीं कर सकता है, तो मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।
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फर्जी दावों के जोखिम को कम करने के लिए दावा आवेदनों में से पांच प्रतिशत की रैंडम जांच पहली बार में की जाएगी। एनडीएमए ने कहा कि अगर यह पाया जाता है कि किसी ने फर्जी दावा किया है, तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत कार्रवाई होगी। 


केरल में मास्क लगाना फिर जरूरी हुआ 
केरल सरकार ने बुधवार को देश के कई अन्य हिस्सों में सामने आए कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर राज्य में फेस मास्क जनादेश वापस ले लिया है। सरकार ने यह भी घोषणा की कि कोई भी उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य कानूनों के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। मुख्य सचिव वीपी जॉय ने अपने नवीनतम आदेश में कहा कि सरकार ने राज्य में कोविड-19 रोकथाम गतिविधियों के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत लगाए गए सभी प्रतिबंधों को रद्द कर दिया है। हालांकि, वर्तमान कोरोना वायरस परिदृश्य का विश्लेषण करने के बाद राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों, सभाओं, कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है।

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