Maharashtra: मंत्री कोकाटे को लेकर हमलावर हुआ विपक्ष, पवार गुट ने की विधायकी रद्द करने की मांग
Manikrao Kokate: नासिक की एक अदालत ने कृषि मंत्री कोकाटे को वर्ष 1995 के एक मामले में दोषी ठहराया था। जिसमें उन पर सरकारी कोटे के तहत निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणी में फ्लैट लेने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप था।
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महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री माणिकराव कोकाटे को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद लगातार उन्हें अयोग्य ठहराने की विपक्ष मांग कर रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखकर माणिकराव कोकाटे को अयोग्य ठहराने की मांग की है। बता दें कि कोकाटे को धोखाधड़ी के एक मामले में दो साल के जेल की सजा सुनाई गई है।
नासिक की एक अदालत ने कृषि मंत्री कोकाटे को वर्ष 1995 के एक मामले में दोषी ठहराया था। जिसमें उन पर सरकारी कोटे के तहत निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणी में फ्लैट लेने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप था। कृषि मंत्री कोकाटे ने दोषसिद्धि के बाद कहा कि अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है और वे इस फैसले को चुनौती देंगे।
आव्हाड ने विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की उठाई मांग
जिसके बाद एनसीपी (एसपी) नेता आव्हाड ने रविवार को विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कोकाटे की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की। आव्हाड ने पूछा कि कांग्रेस नेता सुनील केदार और राहुल गांधी की तुलना में कोकाटे के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है? सुनील केदार को महाराष्ट्र विधानसभा से और राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था जब वे अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराए गए थे।
आव्हाड ने कहा, कोकाटे एक राजनीतिज्ञ और वकील होने के नाते अपने कार्यों के कानूनी नतीजों को भली-भांति जानते थे, फिर भी उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस योजना का दुरुपयोग किया। जब अदालत कहता है कि समाज को संदेश देने की जरूरत है, तो यह विधायिका का कर्तव्य है कि वह दोषी ठहराए गए मंत्री से इस्तीफा मांगे। मेरी विधानसभा अध्यक्ष से अपील है कि कोकाटे को निचले सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाए।"
आव्हाड ने दावा किया कि कोकाटे की सजा ने महाराष्ट्र के राजनीतिक चरित्र को धूमिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के धोखाधड़ी वाले कृत्यों के लिए किसी को भी कानून से छूट नहीं मिलनी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि कोकाटे अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।
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