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नेशनल हेराल्ड: स्वामी की याचिका पर जवाब देने के लिए सोनिया, राहुल को मिला और समय

Tue, 13 Apr 2021 05:28 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Tue, 13 Apr 2021 05:28 AM IST
सार

  • हाईकोर्ट में 18 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई  
  • निचली अदालत ने सोनिया व राहुल समेत अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य से जुड़ी स्वामी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था

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National Herald Case Sonia Gandhi and Rahul Gandhi get more time to respond to Subramanian Swamy plea
सोनिया गांधी और राहुल गांधी (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्य को और समय दे दिया है। स्वामी ने मामले में गवाहों व विभिन्न दस्तावेजों को पेश करने को लेकर निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 18 मई को करेगा।

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जस्टिस सुरेश कुमार कैत के समक्ष कांग्रेस नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आरएस चीमा और तरन्नुम चीमा ने बताया कोविड-19 के चलते कार्यालय बंद होने के कारण उनके मुवक्किल जवाब दाखिल नहीं कर सकते, लिहाजा उन्हें और समय चाहिए। इससे पहले, हाईकोर्ट ने 22 फरवरी को सोनिया व राहुल के अलावा कांग्रेस महासचिव ऑस्कर फर्नांडीज, सुमन दूबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही जवाब देने तक निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी थी।
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निचली अदालत ने सोनिया व राहुल समेत अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य से जुड़ी स्वामी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। निचली अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 244 के तहत स्वामी की याचिका पर मामले में उनसे जिरह खत्म होने के बाद विचार किया जाएगा।
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स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव (रजिस्ट्री अधिकारी), उप भूमि और विकास अधिकारी और आयकर विभाग के उपायुक्त समेत कुछ गवाहों को तलब किए जाने और मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज मुहैया कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। भाजपा नेता ने निचली अदालत में दायर निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिये धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था।

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