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नेशनल हेराल्ड मामला: मोती लाल वोरा की मृत्यु के चलते उनके खिलाफ सुनवाई बंद
Sun, 31 Jan 2021 07:02 AM IST
देव कश्यप
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Sun, 31 Jan 2021 07:02 AM IST
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कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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अदालत ने नेशनल हेराल्ड धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा के खिलाफ आपराधिक सुनवाई बंद कर दी। मोती लाला वोरा की पिछले वर्ष दिसंबर में मृत्यु हो गई थी।
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अदालत भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा व अन्य के खिलाफ दायर शिकायत पर सुनवाई कर रही है।
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मामले में आरोपी वोरा की ओर से पेश अधिवक्ता तरन्नुम चीमा ने अदालत के समक्ष मृत्यु प्रमाण सहित आवेदन दाखिल कर अदालत से उनके खिलाफ सुनवाई बंद करने का आग्रह किया।
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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता के आदेश पर संबंधित थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि वोरा की 21 दिसंबर 2020 को मृत्यु हो गई थी। अदालत ने उनकी रिपोर्ट के आधार पर वोरा के खिलाफ सुनवाई बंद कर दी। अदालत ने अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई की तारीख 11 फरवरी तय कर दी है। वर्तमान में सुनवाई स्वामी से जिरह पर चल रही है।
इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, औरयंग इंडिया ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है।