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Bombay High Court: ईडी ने नरेश गोयल की गिरफ्तारी को बताया वैध, कहा- जांच में नहीं कर रहे थे सहयोग
Sat, 07 Oct 2023 12:24 AM IST
गुलाम अहमद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: गुलाम अहमद
Updated Sat, 07 Oct 2023 12:24 AM IST
सार
ईडी ने गोयल को केनरा बैंक के साथ 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में एक सितंबर को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद हैं।
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जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल
- फोटो : एएनआई
विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को कानून की सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वैध तरीके से गिरफ्तार किया गया था। ईडी का कहना है कि गोयल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में लेना भी जरूरी था। गोयल की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में ईडी ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे यह बात कही है। मामले में अब 12 अक्तूबर को सुनवाई होगी।
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गोयल ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। गोयल ने उन्हें पहले ईडी और फिर न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के फैसले को भी चुनौती दी है। जांच एजेंसी ने गोयल की याचिका कानूनी हिरासत से निकलने की चाल बताया है।
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गौरतलब है कि ईडी ने गोयल को केनरा बैंक के साथ 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में एक सितंबर को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद हैं।
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