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दाभोलकर हत्याकांड: पुणे कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए सीबीआई को दिया 45 दिनों का समय 

Sat, 17 Nov 2018 08:07 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे Updated Sat, 17 Nov 2018 08:07 PM IST
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Narendra Dabholkar murder case: Pune Court grants 45 days extension for CBI to file chargesheet
cbi court

तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में शनिवार को पुणे सेशन्स कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 45 और दिनों का समय दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई ने 6 आरोपियों पर आतंकवाद के कृत्य से जुड़ी यूएपीए की धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एस एम ए सैयद को इस संबंध में जानकारी दी थी। 

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इस दौरान सरकारी वकील विजय कुमार ढकाने ने कहा था कि सीबीआई ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 15 और 16 (आतंकवादी कृत्य) के तहत आरोप लगाए गए। सीबीआई ने दाभोलकर हत्या मामले में हिंदू जनजागृति समिति के सदस्य एवं ईएनटी सर्जन वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन आंदुरे और शरद कालास्कर सहित छह लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुणे में 20 अगस्त 2013 को सुबह की सैर करने निकले दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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