दाभोलकर हत्याकांड: पुणे कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए सीबीआई को दिया 45 दिनों का समय
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तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में शनिवार को पुणे सेशन्स कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 45 और दिनों का समय दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई ने 6 आरोपियों पर आतंकवाद के कृत्य से जुड़ी यूएपीए की धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एस एम ए सैयद को इस संबंध में जानकारी दी थी।
#NarendraDabholkar murder case: Pune Sessions Court grants 45 days extension for CBI to file chargesheet in the case. Earlier, CBI invoked UAPA charges against two accused namely Sharad Kalaskar and Sachin Andure on the basis of which they pleaded for 90 days extension.
— ANI (@ANI) November 17, 2018
इस दौरान सरकारी वकील विजय कुमार ढकाने ने कहा था कि सीबीआई ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 15 और 16 (आतंकवादी कृत्य) के तहत आरोप लगाए गए। सीबीआई ने दाभोलकर हत्या मामले में हिंदू जनजागृति समिति के सदस्य एवं ईएनटी सर्जन वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन आंदुरे और शरद कालास्कर सहित छह लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुणे में 20 अगस्त 2013 को सुबह की सैर करने निकले दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।