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Hindi News ›   India News ›   Narada scam case: Calcutta High Court Allows Affidavits of West Bengal CM Mamata Banerjee and Law Minister Moloy Ghatak

नारद घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और मलय घटक का हलफनामा किया स्वीकार, 15 जुलाई को होगी सुनवाई

Wed, 30 Jun 2021 12:06 PM IST
दीप्ति मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Wed, 30 Jun 2021 12:06 PM IST
सार

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक ने सोमवार को नारदा घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता हाई कोर्ट में हलफनामे दायर किए थे।

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Narada scam case: Calcutta High Court Allows Affidavits of West Bengal CM Mamata Banerjee and Law Minister Moloy Ghatak
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को नारदा स्टिंग घोटाले के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक के हलफनामों को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक ने सोमवार को नारदा घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता हाई कोर्ट में हलफनामे दायर किए थे।

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कलकत्ता हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

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