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Nagpur Violence Case: नागपुर हिंसा मामले में हामिद इंजीनियर गिरफ्तार, शुक्रवार देर रात पुलिस की कार्रवाई

Sat, 22 Mar 2025 11:09 AM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागपुर Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Sat, 22 Mar 2025 11:09 AM IST
सार

इस बीच नागपुर की एक स्थानीय अदालत ने यहां हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार 17 लोगों को 22 मार्च यानी शनिवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए अपराध ‘गंभीर प्रकृति’ के हैं और इसलिए उनसे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।

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Nagpur Police arrested Hamid Engineer late on Friday night in Nagpur violence case
नागपुर हिंसा के बाद हालात हो रहे सामान्य - फोटो : पीटीआई

विस्तार

महाराष्ट्र में पुलिस ने शुक्रवार देर रात नागपुर हिंसा मामले में हामिद इंजीनियर को गिरफ्तार किया। हामिद माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है। डीसीपी नागपुर लोहित मतानी ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले हफ्ते की शुरुआत में नागपुर में हुई हिंसा के सिलसिले में शुक्रवार को 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 105 हो गई थी। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में 10 किशोर भी शामिल हैं। घटना के सिलसिले में तीन और एफआईआर दर्ज की गई हैं।

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क्या है मामला?
दरअसल, 17 मार्च को नागपुर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर पथराव और आगजनी की खबरें आईं थीं। ऐसी अफवाह थी कि छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र शिलालेखों वाली चादर को नुकसान पहुंचाया गया।
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यह भी पढ़ें: नागपुर हिंसा मामले में 14 और लोग गिरफ्तार, अब तक 105 पर शिकंजा; तीन नई एफआईआर दर्ज
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17 आरोपियो को पुलिस हिरासत में भेजा
इस बीच नागपुर की एक स्थानीय अदालत ने यहां हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार 17 लोगों को 22 मार्च यानी शनिवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए अपराध ‘गंभीर प्रकृति’ के हैं और इसलिए उनसे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। आरोपियों को गुरुवार रात मजिस्ट्रेट मैमुना सुल्ताना के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने उनकी सात दिनों की हिरासत मांगी, लेकिन अदालत ने केवल दो दिन की हिरासत को मंजूरी दी। इन लोगों को गणेशपेठ पुलिस में दर्ज की गई प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने आरोपियों की ओर से पेश वकीलों की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि गिरफ्तार किए गए 17 लोगों में से केवल चार का नाम प्राथमिकी में दर्ज है और अन्य की कोई विशेष भूमिका नहीं बताई गई है।

आरोपी फहीम खान ने जमानत मांगी
मुख्य आरोपी फहीम खान ने जमानत के लिए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उसने दावा किया है कि उसकी गिरफ्तारी 'राजनीतिक प्रतिशोध' के तहत की गई है, क्योंकि उसने वीएचपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष खान को दंगा और आगजनी की घटनाओं के दो दिन बाद 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। शुक्रवार को उसकी रिमांड खत्म होने के बाद अदालत ने उसके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उसे फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कहा कि वह बाद में उसकी हिरासत की मांग करेगी।

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