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Nagaland: नगर पालिका विधेयक 2023 पारित, शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित
Thu, 09 Nov 2023 08:35 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोहिमा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोहिमा
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Thu, 09 Nov 2023 08:35 PM IST
सार
मुख्यमंत्री रियो ने कहा, यह कानून अंत नहीं है बल्कि सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि महिलाएं शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासन में भाग लें और प्रदर्शन करें।
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नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो (फाइल फोटो)
- फोटो : Twitter
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विस्तार
शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक गुरुवार को नागालैंड विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सदन में नागालैंड नगर पालिका विधेयक 2023 को पेश करते हुए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा, नए विधेयक में भूमि और भवनों पर करों से संबंधित प्रावधानों को बाहर रखा गया है।
उन्होंने कहा, महिलाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों में सीटों के एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों को देखते हुए विधेयक में रखा गया है। राज्य में शीर्ष जनजातीय निकायों द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया है। रियो ने कहा, यह कानून अंत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि महिलाएं शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासन में भाग लें और प्रदर्शन करें।
रियो ने कहा, नागालैंड में शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव कराने के लिए पिछले दो दशकों में किए गए कई प्रयासों के इतिहास को देखते हुए इससे जुड़ी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सरकार को सामना करना पड़ा, जिसके कारण वर्तमान नागालैंड नगरपालिका विधेयक, 2023 का मसौदा तैयार करना पड़ा। उन्होंने कहा, उप मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग की अध्यक्षता में सदन के सात सदस्यों वाली प्रवर समिति ने विधेयक की जांच की और विधेयक में कुछ और खंड शामिल करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा, किसी भी नगर पालिका या नगर परिषद का सदस्य बनने के लिए केवल राज्य के मूल निवासियों को ही पात्र बनाने की सिफारिश की गई है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि विधेयक सदन में सर्वसम्मति से पारित हो गया।
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उन्होंने कहा, महिलाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों में सीटों के एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों को देखते हुए विधेयक में रखा गया है। राज्य में शीर्ष जनजातीय निकायों द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया है। रियो ने कहा, यह कानून अंत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि महिलाएं शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासन में भाग लें और प्रदर्शन करें।
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रियो ने कहा, नागालैंड में शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव कराने के लिए पिछले दो दशकों में किए गए कई प्रयासों के इतिहास को देखते हुए इससे जुड़ी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सरकार को सामना करना पड़ा, जिसके कारण वर्तमान नागालैंड नगरपालिका विधेयक, 2023 का मसौदा तैयार करना पड़ा। उन्होंने कहा, उप मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग की अध्यक्षता में सदन के सात सदस्यों वाली प्रवर समिति ने विधेयक की जांच की और विधेयक में कुछ और खंड शामिल करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा, किसी भी नगर पालिका या नगर परिषद का सदस्य बनने के लिए केवल राज्य के मूल निवासियों को ही पात्र बनाने की सिफारिश की गई है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि विधेयक सदन में सर्वसम्मति से पारित हो गया।
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