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महाराष्ट्र: सचिन वाजे ने एनआईए कोर्ट में दायर की जमानत याचिका, लगाई रिहाई की गुहार
Sat, 17 Jul 2021 10:48 AM IST
दीप्ति मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: दीप्ति मिश्रा
Updated Sat, 17 Jul 2021 10:48 AM IST
सार
मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे ने अदालत से अपनी रिहाई की गुहार लगाई क्योंकि एनआईए सचिन वाजे की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही है।
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सचिन वाजे, फाइल फोटो
- फोटो : PTI
विस्तार
उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री मिलने और व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या मामले में आरोपी बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। तलोजा जेल में बंद वाजे ने अदालत से अपनी रिहाई की गुहार लगाई क्योंकि एनआईए सचिन वाजे की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही है।
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Maharashtra | Suspended Mumbai Police officer Sachin Waze lodged at Taloja Jail has filed a bail plea in Special NIA court and has requested the court to release him on bail as NIA has failed to file a charge sheet within 90 days of his arrest
— ANI (@ANI) July 17, 2021विज्ञापन
याचिका में उसने दलील दी है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) तय समय के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में नाकाम रहा, इसलिए वह स्वत: ही जमानत पाने का हकदार है। मार्च में गिरफ्तार किए गए वाजे ने हाल में जमानत के लिए एक याचिका दाखिल कर दावा किया कि एनआईए 60 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में नाकाम रही।
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विशेष अदालत ने नौ जून को एनआईए को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए दो महीने का और समय दिया था। वाजे ने एनआईए को समय दिए जाने पर सवाल उठाया है। अदालत मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगी।