फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Mumbai: Sachin Vaze files bail plea in Special NIA court, seeks release as agency fails to file charge sheet within 90 days of his arrest

महाराष्ट्र: सचिन वाजे ने एनआईए कोर्ट में दायर की जमानत याचिका, लगाई रिहाई की गुहार

Sat, 17 Jul 2021 10:48 AM IST
दीप्ति मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Sat, 17 Jul 2021 10:48 AM IST
सार

मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे ने अदालत से अपनी रिहाई की गुहार लगाई क्योंकि एनआईए सचिन वाजे की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही है। 

विज्ञापन
Mumbai: Sachin Vaze files bail plea in Special NIA court, seeks release as agency fails to file charge sheet within 90 days of his arrest
सचिन वाजे, फाइल फोटो - फोटो : PTI

विस्तार

उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री मिलने और व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या मामले में आरोपी बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। तलोजा जेल में बंद वाजे ने अदालत से अपनी रिहाई की गुहार लगाई क्योंकि एनआईए सचिन वाजे की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही है। 

विज्ञापन

 
याचिका में उसने दलील दी है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) तय समय के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में नाकाम रहा, इसलिए वह स्वत: ही जमानत पाने का हकदार है। मार्च में गिरफ्तार किए गए वाजे ने हाल में जमानत के लिए एक याचिका दाखिल कर दावा किया कि एनआईए 60 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में नाकाम रही।
विज्ञापन
विज्ञापन


विशेष अदालत ने नौ जून को एनआईए को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए दो महीने का और समय दिया था। वाजे ने एनआईए को समय दिए जाने पर सवाल उठाया है। अदालत मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed