फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Mumbai Police gets permission to confiscate assets 168 crore in New India Co-operative Bank fraud case

Maharashtra: न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक केस में 168 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने पुलिस को दी अनुमति

Thu, 03 Apr 2025 03:04 PM IST
दीपक कुमार शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Thu, 03 Apr 2025 03:04 PM IST
सार

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिब बैंक में 122 करोड़ के कथित गबन के मामले में अदालत ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को संपत्तियां कुर्क करने की अनुमति दे दी है। पुलिस मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों की 168 करोड़ की 21 संपत्तियों को कुर्क करेगी। अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने संपत्तियां कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

विज्ञापन
Mumbai Police gets permission to confiscate assets 168 crore in New India Co-operative Bank fraud case
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में कथित गबन के मामले में पांच आरोपियों की 167.85 करोड़ रुपये की 21 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को कुर्की की मंजूरी दे दी है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत शहर में यह पहली ऐसी कार्रवाई होगी। 

विज्ञापन


एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बुधवार को मजिस्ट्रेट अदालत से मंजूरी मिलने के बाद कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारी के अनुसार, जिन संपत्तियों को कुर्क किया जाना है, उनमें चारकोप में 150 करोड़ रुपये की एक झुग्गी पुनर्वास परियोजना भी शामिल है। इस परियोजना को गिरफ्तार आरोपियों में से एक बिल्डर धर्मेश पौन द्वारा विकसित किया जा रहा है। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: Bihar: महाराष्ट्र में हुए 122 करोड़ के बैंक घोटाला मामले में NIA का मधुबनी में छापा, दुकान से सामान कराया खाली
विज्ञापन
विज्ञापन


संपत्तियों की कुर्की के लिए ईओडब्ल्यू ने अदालत में दिया था आवेदन
अधिकारी के अनुसार, बैंक गबन से संबंधित संपत्तियों को कुर्क करने के लिए ईओडब्ल्यू ने अदालत में आवेदन दिया था। इसके जवाब में अदालत ने बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता के सात फ्लैट, एक दुकान और बंगला सहित 21 संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दे दी है। 

ये भी पढ़ें: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला: 12 करोड़ की धोखाधड़ी में कपिल देधिया गिरफ्तार, ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई

इन आरोपियों की संपत्तियां की जाएंगी कुर्क
ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने बताया कि अन्य में उन्नाहलाथन अरुणाचलम की एक दुकान, आरोपी कपिल देदिया का एक फ्लैट, बिहार में व्यवसायी जावेद आजम की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। आजम की संपत्तियों में मधुबनी में एक दुकान और एक फ्लैट व पटना में एक फ्लैट शामिल है। अधिकारी ने बताया कि ये सभी व्यक्ति बैंक से 122 करोड़ रुपये के कथित गबन के लिए ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों में शामिल हैं।

संबंधित वीडियो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed