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Mumbai: पूर्व CM के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के मामले में फिर टली सुनवाई, पेश नहीं हुईं नवनीत राणा

Wed, 12 Jun 2024 03:23 PM IST
मेघा झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा झा Updated Wed, 12 Jun 2024 03:23 PM IST
सार

भाजपा नेता नवनीत राणा बुधवार को अपनी खराब तबियत के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। नवनीत राणा के वर्ष 2022 में महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर विवाद हुआ था। 

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Mumbai: Hearing on case of reciting Hanuman Chalisa outside former CM's house postponed again, Navneet Rana di
नवनीत राणा (फाइल) - फोटो : ANI

विस्तार

भाजपा नेता नवनीत राणा बुधवार को अपनी खराब तबियत के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। नवनीत राणा के वर्ष 2022 में महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर विवाद हुआ था। 
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वर्ष 2022 में नवनीत राणा ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। इसके साथ ही इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि बाद में पीएम मोदी के मुंबई दौरे के कारण इसे रद्द कर दिया था। लेकिन पुलिस ने उनको अप्रैल में गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं। 
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बता दें कि नवनीत राणा ने अमरावती सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वे यहां से चुनाव हार गए थे। वहीं बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले की पेशी थी। लेकिन भाजपा नेता नवनीत राणा बुधवार को खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए यहां की एक अदालत में पेश नहीं हुए। पूर्व सांसद के पति अमरावती के विधायक रवि राणा अदालत में पेश हुए। दंपती पर भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया।
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बता दें कि दिसंबर 2023 में अदालत ने उनकी जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रथम दृष्टया गवाहों के बयानों के आधार पर आवेदकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने कहा था कि आईपीसी की धारा 353 के तहत यह अपराध बनता है। वहीं जनवरी से आरोपियों के अदालत में पेश न होने के कारण कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई है। 


पिछली सुनवाई में एमपी/एमएलए मामलों के विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाड़े ने राणा दंपती को 12 जून को अनिवार्य रूप से पेश होने का निर्देश दिए थे। बावजूद बुधवार को केवल रवि राणा ही अदालत में पेश हुए। नवनीत राणा के वकील शब्बीर शोरा ने छूट याचिका दायर करते हुए कहा कि वे अस्वस्थ हैं और इसलिए अदालत में नहीं आ सकतीं। अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और रवि राणा की उपस्थिति दर्ज कराने के बाद मामले की सुनवाई 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं राणा दंपती ने विशेष अदालत द्वारा उनके आरोपमुक्ति आवेदन को खारिज किए जाने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। 
 
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