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Maharashtra: संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी, किरीट सोमैया की पत्नी ने दायर की थी याचिका

Mon, 04 Jul 2022 12:21 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Mon, 04 Jul 2022 12:21 PM IST
सार

महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच एक बार फिर से संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी के समन के बाद अब मुंबई की एक अदालत ने संजय राउत के खिलाफ  वारंट जारी किया है।

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Mumbai court issues bailable warrant against Shiv Sena Leader Sanjay Raut in defamation complaint filed by BJP leader Kirit Somaiya wife
संजय राउत(फाइल) - फोटो : Social media

विस्तार

भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि शिकायत के सिलसिले में पेश होने में विफल रहने के बाद मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने राउत के खिलाफ एक प्रक्रिया (समन) जारी कर उन्हें चार जुलाई को पेश होने को कहा था। हालांकि, सोमवार को न तो राउत और न ही उनके वकील अदालत में मौजूद थे, मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा। गुप्ता ने कहा कि राउत के पेश नहीं होने के चलते ही हमने उसके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन किया, जिसे अदालत ने अनुमति दी।  अदालत ने बाद में मामले को स्थगित कर दिया और इसे 18 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा।

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आरोपी ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई
मजिस्ट्रेट ने समन जारी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर पेश किए गए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता (मेधा) के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया, ताकि इसे जनता द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जा सके और लोगों द्वारा समाचार पत्रों में पढ़ा जा सके। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया यह भी साबित कर दिया था कि आरोपी संजय राउत ने जो शब्द कहे थे, उससे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी।
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संजय राउत ने सोमैया एवं उनकी पत्नी पर लगाया था घोटाले का आरोप
मेधा सोमैया ने अधिवक्ता गुप्ता और लक्ष्मण कनाल के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में दावा किया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए। मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में।

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