{"_id":"626106f9f391263b2c78f437","slug":"mumbai-chargesheet-filed-against-minister-nawab-malik-in-money-laundering-ncp-leader-in-jail","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुंबई : मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया, जेल में बंद हैं राकांपा नेता","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
मुंबई : मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया, जेल में बंद हैं राकांपा नेता
Thu, 21 Apr 2022 04:45 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Thu, 21 Apr 2022 04:45 PM IST
सार
मलिक को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल वह जेल में हैं। ईडी ने कहा है कि नवाब मलिक का परिवार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
विज्ञापन
नवाब मलिक
- फोटो : एएनआई (फाइल)
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री व एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक के खिलाफ बृहस्पतिवार को आरोपपत्र दाखिल किया। यह मामला मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और उससे जुड़ी संपत्तियों की खरीद में पैसों की हेराफेरी से जुड़ा है।
विज्ञापन
ईडी के वकीलों ने कहा, कोर्ट की रजिस्ट्री में 5,000 से अधिक पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया गया है। धन शोधन रोकथाम कानून के मामलों की विशेष अदालत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आरोपपत्र पर संज्ञान लेगी।
विज्ञापन
ईडी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दाऊद इब्राहिम तथा उसके सहायकों के खिलाफ हाल में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक को इस मामले में ईडी ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट मलिक की याचिका पर आज करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई करेगा। मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मलिक की अंतरिम जमानत खारिज कर दी गई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।