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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: कोर्ट ने शिवसेना सांसद के सहयोगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
Wed, 06 Oct 2021 01:28 AM IST
देव कश्यप
पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 06 Oct 2021 01:28 AM IST
सार
शिवसेना सांसद भावना गवली के सहयोगी सईद खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सईद खान को यवतमाल-वाशिम लोकसभा सीट से सांसद गवली से जुड़े कुछ ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 28 सितंबर को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में एक विशेष अदालत ने मंगलवार को शिवसेना सांसद भावना गवली के सहयोगी सईद खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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सईद खान को यवतमाल-वाशिम लोकसभा सीट से सांसद गवली से जुड़े कुछ ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 28 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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खान की ईडी हिरासत अवधि मंगलवार को समाप्त होने के बाद उसे मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश एमजी देशपांडे के समक्ष पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने एक रिमांड आवेदन में कहा कि खान ने जांच में सहयोग नहीं किया और मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में आवश्यक जानकारी नहीं दी। ईडी ने कहा कि खान एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो जांच से छेड़छाड़ कर सकता है और अदालत से अनुरोध किया कि वह जांच लंबित रहने तक उसे रिहा न किया जाए।
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ईडी यवतमाल-वाशिम लोकसभा सीट से सांसद गवली से जुड़े कुछ ट्रस्टों में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने पिछले महीने यवतमाल, वाशिम और मुंबई में कई परिसरों में तलाशी ली थी। यह मामला कुछ आरोपियों के खिलाफ 18 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी और कुछ संबंधित अनियमितताओं के लिए दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।