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Kerala High Court: कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल को नोटिस, दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर अदालत ने मांगा जवाब

Thu, 26 Oct 2023 07:59 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 26 Oct 2023 07:59 PM IST
सार

केरल उच्च न्यायालय ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को नोटिस जारी किया है। बलात्कार मामले की पीड़िता की तरफ से जारी याचिका पर वेणुगोपाल को नोटिस भेजा गया है। सीबीआई इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है।

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Molestation Victim Plea Kerala High Court Notice to KC Venugopal Congress
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल - फोटो : ANI

विस्तार

केरल हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया कांग्रेस समिति (AICC) महासचिव केसी वेणुगोपाल को नोटिस भेजा है। मामला एक बलात्कार पीड़िता से जुड़ा है। पीड़िता ने हाईकोर्ट में मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती दी है। रिपोर्ट के अनुसार निचली अदालत ने मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर ली है, जिस पर पीड़िता ने आपत्ति दर्ज कराई है।
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मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को नोटिस जारी किया। पीड़िता की तरफ से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर वेणुगोपाल से जवाब मांगा।
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जांच से असंतुष्ट महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
एक रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता सौर पैनल घोटाले की मुख्य आरोपी है। इसने अपनी याचिका में यौन उत्पीड़न मामले में कांग्रेस नेता को क्लीन चिट देने पर आपत्ति दर्ज कराई है। सीबीआई जांच में वेणुगोपाल को दोषी नहीं पाया गया। फैसले से असंतुष्ट महिला ने जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने के अदालत के फैसले को चुनौती दी है।
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सीबीआई की जांच में खामियों के आरोप
पीड़िता ने अपनी दलीलों में कहा कि तिरुवनंतपुरम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आपत्ति जताने वाली याचिका दायर करने के बावजूद क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। पीड़िता ने कहा कि उसने मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसमें उसने सीबीआई जांच में बरामद सभी सामग्रियों को इंगित किया था, जिससे उसके मामले की पुष्टि होती है। पीड़िता का दावा है कि उसने जांच में खामियों की ओर भी इशारा किया है।

निचली अदालत से पीड़िता की शिकायत
महिला ने आरोप लगाया कि अदालत ने कम से कम एक वैध और कानूनी रूप से स्थायी कारण बताए बिना उसकी याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका में पीड़िता ने कहा, "सीबीआई ने न्यायिक अदालत के समक्ष जो रिपोर्ट पेश की, इन सामग्रियों में देखा जा सकता है कि कई गवाहों ने बयान दिए हैं, जिससे साबित होता है कि आरोपी और पीड़ित दोनों 24 मई 2012 की शाम 4:30 बजे रोज़ हाउस में थे।"

पूर्व मुख्यमंत्री समेत छह आरोपियों को क्लीन चिट
हालांकि, करीब 11 साल पुराने इस मामले की जांच के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वेणुगोपाल और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी सहित मामले के सभी छह आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। सीबीआई ने महिला की तरफ से यौन शोषण की शिकायत में भाजपा नेता एपी अब्दुल्लाकुट्टी को भी बरी कर दिया था। एजेंसी ने अदालत में एक और रेफरल रिपोर्ट भी पेश की।

कांग्रेस के कार्यकाल का मामला, बाद में भाजपा में शामिल हुए विधायक
सनसनीखेज सौर घोटाले की मुख्य आरोपी महिला के आरोपों के बाद दक्षिणी राज्य में सियासी भूचाल आ गया था। एक दशक से अधिक समय पहले जब यह मामला सामने आया उस समय प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी। अब्दुल्लाकुट्टी के खिलाफ मामला 2014 में दर्ज किया गया था, जब वह कन्नूर से कांग्रेस विधायक थे। हालांकि, बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गये।


किन नेताओं पर लगे आरोप
सीबीआई ने अदालत में सौंपी गई रेफरल रिपोर्ट में लोकसभा सांसद अदूर प्रकाश और हिबी ईडन और विधायक ए पी अनिल कुमार सहित तीन अन्य कांग्रेस नेताओं को भी क्लीन चिट दी थी। महिला की तरफ से दायर कराई गई यौन शोषण मामले में इन नेताओं को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
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