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'मोदी' सरनेम: मानहानि मामले में राहुल गांधी की पेशी, सूरत कोर्ट ने 29 अक्तूबर को किया तलब
Tue, 26 Oct 2021 10:28 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सूरत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सूरत
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Tue, 26 Oct 2021 10:28 AM IST
सार
2019 में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है।
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राहुल गांधी
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
चुनावी रैली के दौरान 'मोदी' सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने तलब किया है। उन्हें 29 अक्तूबर को पेश होने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पुरनेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सूरत हाईकोर्ट में इसी मामले में सुनवाई चल रही है।
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गुनाह कबूल करने से किया था इंकार
सूरत कोर्ट में इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी पेश हो चुके हैं। पिछली बार हुई पेशी में जज ने राहुल गांधी से सवाल किया था कि क्या उन्हें अपना गुनाह कबूल है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया था कि उन्हें गुनाह कबूल नहीं है।गांधी के वकील किरीट पानवाला ने कहा, ‘अदालत ने सोमवार को राहुल गांधी को दो नए गवाहों के बयानों पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्तूबर को पेश होने का मौखिक तौर पर निर्देश दिया। वह उस दिन अदालत में दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे के बीच पेश हो सकते हैं।’
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क्या है पूरा मामला
13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सभी का सरनेम कॉमन क्यों है। उन्होंने आगे कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? गांधी के अदालत में आखिरी बार पेश होने के बाद से दो और गवाहों कर्नाटक के कोलार में तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी और भाषण रिकॉर्ड करने वाले निर्वाचन आयोग के वीडियो रिकॉर्डर ने बयान दर्ज कराए हैं।
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