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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आईडीपी को लेकर दी यह सलाह
Mon, 21 Sep 2020 04:11 PM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Mon, 21 Sep 2020 04:11 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : iStock
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) को लेकर जरूरी सलाह दी है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने वक्त उसके पहले पृष्ठ पर 19 सितंबर 1949 को सड़क यातायात को लेकर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर मुहर जरूर लगाएं।
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यह जानकारी भारत सरकार की ओर से दी गई है। आगे कहा गया है कि मंत्रालय को विभिन्न सार्वजनिक शिकायतों के माध्यम से यह ध्यान में लाया गया है कि कई देश भारतीय नागरिकों को जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
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It has been brought to notice of the ministry via various public grievances that many countries are not accepting International Driving Permit issued to Indian citizens: Govt of India https://t.co/sQnsa5cfYY
— ANI (@ANI) September 21, 2020
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