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MHA: केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से माल की खरीद पर जीएसटी में राहत, गृह मंत्रालय ने लिया यह फैसला
Wed, 13 Mar 2024 11:11 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Wed, 13 Mar 2024 11:11 PM IST
सार
गृह मंत्रालय ने केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से सामान की खरीद पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है।
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गृह मंत्रालय
- फोटो : फाइल
विस्तार
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), केंद्रीय पुलिस संगठनों और राज्य पुलिस बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला किया है। एक कल्याणकारी उपाय के तहत केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से सामानों की खरीद पर माल और सेवा कर (जीएसटी) पर 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा, एमएचए ने बुधवार को एक बयान में कहा कि यह निर्णय देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न बल कर्मियों की कड़ी मेहनत का सम्मान करने के लिए लिया गया।
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एक अप्रैल से लागू होगा फैसला- गृह मंत्रालय
गौरतलब है कि यह फैसला एक अप्रैल 2024 से लागू होगा। गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि यह फैसला देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बल कर्मियों की कड़ी मेहनत का सम्मान करने और देने के लिए लिया गया था। यह सुविधा पूरे भारत में सभी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार पर उपलब्ध होगी।
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'यह फैसला पुलिस बलों-परिवारों के सम्मान का प्रतीक'
2006 में स्थापित केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार की 119 मास्टर भंडारों और 1700 से अधिक सहायक भंडारों के साथ अखिल भारतीय में उपलब्ध है, जिसके माध्यम से पुलिस बल कर्मियों को सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कदम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के परिवार के सदस्यों के लिए सम्मान और समर्थन का प्रतीक है, जो अक्सर दूर-दराज के इलाकों और दुर्गम इलाकों में तैनात होते हैं, जहां वे जीवन के जोखिम और व्यक्तिगत असुविधा की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।
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