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Goa: जमानत रद्द होने के बाद आप प्रदेशाध्यक्ष पर गिरफ्तारी की तलवार, हाईकोर्ट में डाली याचिका, जानें पूरा मामला

Tue, 27 Aug 2024 06:46 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: पवन पांडेय Updated Tue, 27 Aug 2024 06:46 PM IST
सार

गोवा आप अध्यक्ष अमित पालेकर ने मर्सिडीज कार हादसे में अपनी जमानत रद्द करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। बता दें कि एक दिन पहले ही अमित पालेकर की सशर्त जमानत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपूर्व नागवेकर ने रद्द कर दी थी। 

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Mercedes crash case: Goa AAP president moves HC against bail cancellation order
आप नेता अमित पालेकर (फाइल तस्वीर) - फोटो : ANI

विस्तार

सोमवार को गोवा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमित पालेकर की सशर्त जमानत रद्द होने के बाद मंगलवार को उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रूख किया है। अमित पालेकर ने मंगलवार को एक स्थानीय अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें 2023 के सड़क हादसे में उनकी सशर्त जमानत रद्द कर दी गई थी। 
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आरोपी को बचाने के मामले में हैं आरोपी
बता दें कि 6 अगस्त, 2023 को पणजी के पास बनस्तारिम पुल पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। उस समय, अपराध शाखा ने पालेकर को कथित तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और आरोपी परेश सावरदेकर को बचाने के लिए एक फर्जी चालक को पेश करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 
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अमित पालेकर को करना होगा आत्मसमर्पण
मामले में अमित पालेकर ने मंगलवार को अपने वकील नितिन सरदेसाई के माध्यम से जिला अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय ने आवेदन पर सुनवाई बुधवार के लिए सुरक्षित रख ली। मामले में एक पुलिस अधिकारी ने कहा था कि निचली अदालत के आदेश पर अमित पालेकर को आत्मसमर्पण करना होगा और अदालत के निर्देशानुसार उन्हें हिरासत में लिया जाएगा।
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अमित पालेकर की तलाश में जुटी गोवा पुलिस
वहीं पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) राहुल गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि पुलिस अमित पालेकर की तलाश कर रही है। उन्होंने यह नहीं बताया कि पुलिस को आप नेता के ठिकाने के बारे में कोई सुराग मिला है या नहीं। दरअसल क्राइम ब्रांच ने पिछले सप्ताह अमित पालेकर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें अदालत ने फ्रांस जाने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ अन्य देशों का भी दौरा किया, जिससे जमानत की शर्तों का उल्लंघन हुआ।

बिना अनुमति तीन अन्य देशों का किया था दौरा
सोमवार को सुनाए गए आदेश में, न्यायाधीश ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि अमित पालेकर को केवल फ्रांस जाने के लिए 8 नवंबर, 2023 को अनुमति दी गई थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि प्रतिवादी (पालेकर) ने अदालत से अनुमति प्राप्त किए बिना थाईलैंड, यूएई और हांगकांग जैसे देशों की यात्रा की थी, जो जमानत की शर्तों का उल्लंघन था।


अमित पालेकर के वकील ने कार्रवाई को बताया राजनीति से प्रेरित
वहीं अमित पालेकर का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता सरदेसाई ने स्वीकार किया कि उनके मुवक्किल ने जमानत रद्द करने के आवेदन में निर्दिष्ट अनुसार चार देशों की यात्रा की थी। उन्होंने अदालत को बताया कि जमानत रद्द करने का आवेदन राजनीति से प्रेरित है क्योंकि प्रतिवादी गोवा में आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष है और सरकार के साथ-साथ राज्य में व्याप्त कानून-व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ मुखर रहा है।

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