फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Members of Parliament state legislatures cannot be on the boards of public sector banks says RBI

संसद सदस्य और विधायक नहीं होंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में शामिल : आरबीआई

Sat, 03 Aug 2019 08:58 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Sat, 03 Aug 2019 08:58 PM IST
विज्ञापन
Members of Parliament state legislatures cannot be on the boards of public sector banks says RBI
भारतीय रिजर्व बैंक (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत अब संसद के सदस्य और विधायक या स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में शामिल नहीं हो सकेंगे। 

विज्ञापन


सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बोर्ड के सदस्यों के पद के लिए उम्मीदवार किसी भी प्रतिद्वंद्वी बैंक, आरबीआई, किसी भी वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक की गैर-वित्तीय होल्डिंग कंपनी (वाणिज्यिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
विज्ञापन


सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए किराया-खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश और पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े लोगों पर विचार नहीं किया जाएगा। आरबीआई ने कहा, हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा जो उनमें से किसी प्रबंधकीय नियंत्रण के पद पर कार्यरत न हो।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरबीआई ने आगे कहा कि इसके अलावा, उस व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में निर्वाचित या पुन: निर्वाचित नहीं किया जाएगा अगर उसने किसी बैंक, वित्तीय संस्थान, या बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में निदेशक के रूप में छह साल तक सेवा दी हो। चाहे वो लगातार हो या फिर समय-समय पर हो। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed