फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Mehul Choksi s fugitive and absconder, ED tells to Bombay High Court

भगोड़ा और फरार है डायमंड कारोबारी मेहुल चोकसी, ईडी ने हाईकोर्ट को बताया

Mon, 03 Jun 2019 05:38 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: आसिम खान Updated Mon, 03 Jun 2019 05:38 PM IST
विज्ञापन
Mehul Choksi s fugitive and absconder, ED tells to Bombay High Court
मेहुल चोकसी (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डायमंड कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को बॉम्बे हाईकोर्ट में भगोड़ा और फरार बताया है। ईडी ने कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में चोकसी द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। 

विज्ञापन


प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा कि चोकसी पर पीएनबी घोटाले में 6,097 करोड़ रुपये का घोटोला करने का आरोप है। ईडी ने समन जारी कर उसे पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन उसने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया। 
विज्ञापन


हलफनामे में कहा गया है कि मेहुल भगोड़ा और फरार है। वह जानबूझकर और इरादतन जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने से बच रहा है जबकि एक विशेष अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह दर्शाता है कि उसके मन में देश के कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ईडी ने कहा कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत यदि कोई भगोड़ा खुद अदालत में पेश होता है तो कार्यवाही समाप्त की जा सकती है। हालांकि, अगर व्यक्ति पेश नहीं हुआ तो अदालत उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर सकती है और उसकी संपत्तियों को जब्त कर सकती है।


हलफनामे में कहा गया, ‘कानून का एकमात्र उद्देश्य भगोड़े अपराधी को भारत लौटने के लिए तथा उसे कार्यवाही का सामना करने के लिए बाध्य करना है।’ उच्च न्यायालय मंगलवार को याचिकाओं पर विचार करेगा। चोकसी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि वह सेहत संबंधी दिक्कतों के कारण भारत लौटने में असमर्थ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed