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महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी
Wed, 26 Feb 2020 12:00 PM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Priyesh Mishra
Updated Wed, 26 Feb 2020 12:00 PM IST
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mehbooba mufti
- फोटो : ANI
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सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा से एक हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया जिसमें कहा गया हो कि उन्होंने किसी अन्य अदालत में हिरासत के खिलाफ याचिका दायर नहीं की है ।
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बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती घाटी से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत नजरबंद हैं। इसे लेकर उनकी बेटी इल्तिजा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मामले की सुनवाई अब 18 मार्च को होगी।
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इससे पहले, इसी पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पीएसए लगाने की सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर भी जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया था।
Supreme Court issues notice to Jammu and Kashmir administration on the plea filed by former J&K CM Mehbooba Mufti's daughter Iltija, challenging her mother’s detention under the Jammu and Kashmir Public Safety Act, 1978. pic.twitter.com/qtgoVgt1Ao
— ANI (@ANI) February 26, 2020