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एमबीबीएस प्रवेश विनियम: नियमों में संशोधन की मांग पर विचार करने से एनजीटी ने किया इनकार

Tue, 01 Jun 2021 03:58 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Tue, 01 Jun 2021 03:58 AM IST
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MBBS Admission Regulations 2020: NGT refused to consider the demand for amendment in the rules
एनजीटी - फोटो : सोशल मीडिया

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सोमवार को एमबीबीएस नियमों में संशोधन की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में हर मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए इन नियमों में बदलाव की मांग की गई थी।

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एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने कहा, यह नीतिगत मामला है और इस पर हम कोई आदेश नहीं दे सकते। इसमें पर्यावरण को लेकर महत्वपूर्ण सवाल भले ही उठाया गया है, लेकिन चूंकि यह नीतिगत मामला है, हम इस पर सुनवाई करने में असमर्थ हैं। याचिकाकर्ता इस मामले को उपयुक्त मंच पर उठा सकते हैं।
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शहर के निवासी एचसी अरोड़ा ने अपनी याचिका में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियम (2020) के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं वाले नियम में संशोधन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसमें यह भी मांग की गई थी कि देश के प्रत्येक मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में समयबद्ध तरीके से ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की पूर्व शर्त का नियम जोड़ा जाए।

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