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TCS Case: निदा खान को पनाह देने वाले AIMIM पार्षद की रद्द होगी सदस्यता, महापौर बोले- जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

Mon, 11 May 2026 05:20 PM IST
Devesh Tripathi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छत्रपति संभाजीनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छत्रपति संभाजीनगर Published by: Devesh Tripathi Updated Mon, 11 May 2026 05:20 PM IST
सार

इस मामले में छत्रपति संभाजीनगर निकाय में विपक्ष और एआईएमआईएम नेता समीर साजिद ने कहा कि मेयर को पटेल की पार्षद सदस्यता रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पटेल अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

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Mayor sameer rajurkar says corporatorship cancellation of of AIMIM leader Matin Patel TCS case Nida Khan
महापौर समीर राजुरकर - फोटो : facebook/SameerRajurkarofficial

विस्तार

छत्रपति संभाजीनगर के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पार्षद मतीन पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर नासिक टीसीएस यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान को पनाह देने का आरोप है। इसके साथ ही उनके घर के अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया है। छत्रपति संभाजीनगर के महापौर समीर राजुरकर ने सोमवार को कहा कि मतीन पटेल के घर से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद उनकी पार्षद सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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निदा खान को सात मई को छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया गया था। वह टीसीएस की नासिक इकाई के कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद से फरार चल रही थी। शिकायतकर्ताओं ने खान पर शोषण, जबरन धर्मांतरण का प्रयास, धार्मिक भावनाएं आहत करने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
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अवैध निर्माण के मामले में भी जारी हुआ नोटिस
पुलिस ने मतीन पटेल के खिलाफ निदा खान और उनके रिश्तेदारों को पनाह देने का मामला दर्ज किया था। इसके बाद छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने उनके घर में कथित अवैध निर्माण को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया था।

मेयर समीर राजुरकर ने संवाददाताओं से कहा, "अगर पटेल ने अवैध काम किया है, तो उनकी नगर निकाय की सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निकाय चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जानी चाहिए।"


किस नियम के तहत खत्म हो सकती है सदस्यता?
उन्होंने आगे बताया कि महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10 (1) (डी) के अनुसार, अगर कोई पार्षद, उसका जीवनसाथी या आश्रित निर्माण आदि से संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी पार्षद सदस्यता रद्द की जा सकती है। मेयर ने यह भी कहा कि मतीन पटेल से सभी दस्तावेज मंगवाएंगे और उनका सत्यापन करने के बाद अपना निर्णय देंगे। अगर मतीन पटेल द्वारा बनाया गया घर अवैध पाया जाता है, तो उनकी पार्षद की सदस्यता निश्चित रूप से रद्द कर दी जाएगी।

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उप-महापौर ने की ये मांग
उप-महापौर और शिवसेना नेता राजेंद्र जंजाल ने कहा कि पटेल के घर के अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि कानून से भाग रही निदा खान को आश्रय देने के लिए पटेल को दंडित किया जाए।

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