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मैच फिक्सिंग: संजीव चावला की जमानत के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित
Sat, 02 May 2020 08:06 PM IST
श्रीधर मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्रीधर मिश्रा
Updated Sat, 02 May 2020 08:06 PM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : PTI
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दिल्ली हाईकोर्ट ने संजीव चावला की जमानत को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की एक याचिका पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा है। बता दें कि संजीव चावला पर कथित सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग का आरोप है। संजीव चावला क्रिकेट के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग का मुख्य आरोपी है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनिए भी शामिल थे।
जस्टिस आशा मेनन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस और चावला के वकील की दलीलें सुनीं और याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
चावला का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर वकील विकास पाहवा ने कहा, हाईकोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रहते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट से कहा है कि वह आरोपियों की तरफ से पेश की गई जमानत बांड को स्वीकार करे और उच्च न्यायालय के नतीजों के परिणाम के लिए रिहाई का निर्देश दे।
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वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने चावला को अंडरटेकिंग देने के लिए कहा है कि वह आदेश के परिणाम का पालन करेगा और वह सुनिश्चितता के साथ अंडरटेकिंग के लिए बाध्य है।
फरवरी में लंदन से प्रत्यर्पित किए गए चावला को 30 अप्रैल को यहां की एक ट्रायल कोर्ट ने 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर बेल दे दी थी।
चावला की तरफ से कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए जमानत की मांग की गई थी, जेल में वायरस से संक्रमित होने का खतरा है जहां सामाजिक दूरी को बनाए रखना मुश्किल है।
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जस्टिस आशा मेनन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस और चावला के वकील की दलीलें सुनीं और याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
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चावला का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर वकील विकास पाहवा ने कहा, हाईकोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रहते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट से कहा है कि वह आरोपियों की तरफ से पेश की गई जमानत बांड को स्वीकार करे और उच्च न्यायालय के नतीजों के परिणाम के लिए रिहाई का निर्देश दे।
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वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने चावला को अंडरटेकिंग देने के लिए कहा है कि वह आदेश के परिणाम का पालन करेगा और वह सुनिश्चितता के साथ अंडरटेकिंग के लिए बाध्य है।
फरवरी में लंदन से प्रत्यर्पित किए गए चावला को 30 अप्रैल को यहां की एक ट्रायल कोर्ट ने 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर बेल दे दी थी।
चावला की तरफ से कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए जमानत की मांग की गई थी, जेल में वायरस से संक्रमित होने का खतरा है जहां सामाजिक दूरी को बनाए रखना मुश्किल है।