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Manipur: शराब बिक्री पर लगा 30 साल का प्रतिबंध हटा, अधिसूचना जारी; कैबिनेट बैठक में लिया गया था फैसला

Thu, 07 Dec 2023 09:22 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इम्फाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इम्फाल Published by: आदर्श शर्मा Updated Thu, 07 Dec 2023 09:22 PM IST
सार

सोमवार को मणिपुर सरकार की बैठक में शराब प्रतिबंध हटाने का फैसला किया गया। गुरुवार को एक गजट जारी हुआ। जिसके तहत राज्य में शराब प्रतिबंध पर लगी रोक को हटाया गया। 

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Manipur legalises liquor sale after more than 30 years of ban
फाइल फोटो- शराब - फोटो : Pintrest

विस्तार

मणिपुर सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री और खपत को वैध कर दिया है। बता दें 30 सालों से अधिक समय से राज्य में शराब प्रतिबंध है। एक अधिकारी ने बताया कि शराब अब ग्रेटर इंफाल, जिला मुख्यालयों, पर्यटन स्थलों और कम से कम 20 आवास कमरों वाले पंजीकृत होटल प्रतिष्ठानों में बेची या खरीदी जा सकती है। 
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बुधवार को जारी एक गजट अधिसूचना के मुताबिक, मणिपुर शराब निषेध अधिनियम 1991 की धारा 1 की उपधारा(2) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर राज्य के क्षेत्रों से मणिपुर के राज्यपाल उक्त अधिनियम को वापस लेते हैं। 
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बता दें 1991 में मणिपपुर शराब निषेध अधिनियम लागू होने के बाद से मणिपुर में शराब बिक्री और पीने पर प्रतिबंध लग गया था। अधिकारी ने कहा, शराब की बिक्री से राज्य को सालाना कम से कम 600 करोड़ रुपये कमाने में मदद मिलेगी। शराबबंदी वापस लेने का फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था।
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