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Manipur: 'हिंसा में विस्थापित लोगों की संपत्तियों को न हड़पें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का फरमान

Tue, 10 Oct 2023 07:13 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इम्फाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इम्फाल Published by: आदर्श शर्मा Updated Tue, 10 Oct 2023 07:13 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मणिपुर सरकार ने विस्थापित लोगों की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित और उनके अतिक्रमण को रोकने का निर्देश दिया है।

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Manipur govt cites SC order to ask people not to usurp properties of displaced persons
N. Biren Singh (फाइल फोटो) - फोटो : Social Media

विस्तार

पूर्वोत्तर राज्य में पांच महीनों से चली आ रही हिंसा के कारण भागे लोगों की संपत्तियों को लेकर मणिपुर सरकार ने आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया कि हिंसा के कारण भागे लोगों की संपत्तियों पर अतिक्रमण न करें। आदेश में कहा गया कि इससे राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। 
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मणिपुर सरकार ने विस्थापित लोगों की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित और उनके अतिक्रमण को रोकने का निर्देश दिया है। गृह विभाग ने कहा यदि ऐसा होता है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि राज्य सरकार का आदेश उन रिपोर्ट्स के बीच आया है, जिसमें कहा गया कि विस्थापित स्थानीय लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई लोगों की संपत्तियों को तबाह किया गया है।
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इस मुद्दे पर राज्य सरकार ने जताई चिंता
आदेश में साफतौर पर कहा गया कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीर विचार कर रही है। यदि कोई ऐसा करता है, तो इससे राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। साथ ही आदेश के जरिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कार्रवाई करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की सलाह दी गई है।
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क्या है मामला?
अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 3 मई को आयोजित 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के बाद भड़की हिंसा में 180 से अधिक लोग मारे गए थे। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी, जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, 40 प्रतिशत हैं, जो पहाड़ी जिलों में रहते हैं।
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