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विमान अपहरण की अफवाह फैलाने वाले व्यापारी को आजीवन कारावास, पांच करोड़ का जुर्माना भी

Tue, 11 Jun 2019 06:30 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: Gaurav Pandey Updated Tue, 11 Jun 2019 06:30 PM IST
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Man got imprisonment for life with fine of five crore rupees for spreading rumor of plane hijack
सांकेतिक तस्वीर

मुंबई के एक कारोबारी ने अक्तूबर 2017 में जेट एयरवेज के एक विमान में अपहरण की धमकी का नोट लिखकर छोड़ा था। अब मंगलवार को एक विशेष एनआईए अदालत ने उस कारोबारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसपर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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विशेष अदालत के न्यायाधीस एम दवे ने कहा कि दोषी कारोबारी बिरजू सल्ला से वसूली जाने वाली जुर्माने की राशि उक्त विमान के चालक दल के सदस्यों और यात्रियों के बीच वितरित की जाएगी।  इसमें प्रत्येक पायलट को एक-एक लाख रुपये, हर एयर होस्टेस को 50-50 हजार रुपये और हर यात्री को 25-25 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 
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सल्ला पर 30 अक्तूबर को विमान के शौचालय के टिशू पेपर बॉक्स में अंग्रेजी और उर्दू में धमकी भरा नोट लिखकर विमान अपहरण की अफवाह फैलाने का आरोप है। विमान की अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आपात लैंडिग करानी पड़ी थी। वहीं सल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। 
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इस घटना के बाद राष्ट्रीय उड़ान निषेध सूची में पहली बार किसी व्यक्ति को शामिल किया गया था। सल्ला पर विमान अपहरण रोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। एनआईए ने पिछले साल जनवरी में उसके खिलाफ विमान अपहरण रोधी कानून की धाराओं 3 (1), 3 (2) (ए) और 4 (बी) के तहत आरोपपत्र दायर किया था।

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