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Tamilandu: महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा
Tue, 06 Sep 2022 10:23 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोयंबटूर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोयंबटूर
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 06 Sep 2022 10:23 PM IST
सार
महिला को ले जाने के लिए उसके पिता को आना था। लेकिन बारिश के कारण उन्हें देरी हो गई और महिला को ज्यादा इंतजार करना पड़ गया। अंबुवेल ने इसी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया था।
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Jail demo
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
तमिलनाडु की एक अदालत ने मंगलवार को अपने सहयोगी का यौन उत्पीड़न के आरोप में 34 वर्षीय व्यक्ति को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
क्या था मामला
शहर के सिंगलनल्लू में व्यावसायिक परिसर में एक कपड़ा दुकान के सेल्समैन के रूप में काम करने वाले अंबुवेल ने पिछले साल 2 अक्टूबर को उसी दुकान में कैशियर के रूप में काम करने वाली 24 वर्षीय महिला का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी।
महिला को सुनसान जगह पर ले गया आरोपी
महिला को ले जाने के लिए उसके पिता को आना था। लेकिन बारिश के कारण उन्हें देरी हो गई और महिला को ज्यादा इंतजार करना पड़ गया। अंबुवेल ने इसी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। लगभग साढ़े दस बजे उसने यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया।
सुरक्षा गार्ड और पिता को देखते ही फरार हुआ आरोपी
हालांकि, सुरक्षा गार्ड और महिला के पिता वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गया।
विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ मामला
महिला की शिकायत के आधार पर ऑल वुमेन पुलिस (ईस्ट) ने अंबुवेल के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।
दस साल का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना
अदालत की न्यायाधीश आर. नंदिनीदेवी ने अंबुवेल को दस साल की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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क्या था मामला
शहर के सिंगलनल्लू में व्यावसायिक परिसर में एक कपड़ा दुकान के सेल्समैन के रूप में काम करने वाले अंबुवेल ने पिछले साल 2 अक्टूबर को उसी दुकान में कैशियर के रूप में काम करने वाली 24 वर्षीय महिला का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी।
महिला को सुनसान जगह पर ले गया आरोपी
महिला को ले जाने के लिए उसके पिता को आना था। लेकिन बारिश के कारण उन्हें देरी हो गई और महिला को ज्यादा इंतजार करना पड़ गया। अंबुवेल ने इसी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। लगभग साढ़े दस बजे उसने यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया।
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सुरक्षा गार्ड और पिता को देखते ही फरार हुआ आरोपी
हालांकि, सुरक्षा गार्ड और महिला के पिता वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गया।
विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ मामला
महिला की शिकायत के आधार पर ऑल वुमेन पुलिस (ईस्ट) ने अंबुवेल के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।
दस साल का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना
अदालत की न्यायाधीश आर. नंदिनीदेवी ने अंबुवेल को दस साल की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।