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गुजरात: गर्भवती प्रेमिका को चलती ट्रेन से धक्का देने के दोषी पाए जाने 10 साल की कठोर सजा, जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला

Fri, 26 Nov 2021 11:05 AM IST
प्रशांत कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गांधीनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गांधीनगर Published by: प्रशांत कुमार झा Updated Fri, 26 Nov 2021 11:05 AM IST
सार

गुजरात के एक युवक को कथित प्रेमिका को चलती ट्रेन से धक्का देने के दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

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Man gets 10 year jail term for throwing pregnant girlfriend to running train
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

गुजरात के आणंद के एक व्यक्ति को अपनी गर्भवती प्रेमिका को चलती ट्रेन से धक्का देने के दोषी पाए जाने के बाद 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी युवक ने महिला को जान से मारने के इरादे से चलती ट्रेन से बाहर धकेल दिया था, यह जानते हुए भी कि वह अपने बच्चे के साथ गर्भवती थी।

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साल 2017 में अल्पेश ठाकोर ने अपनी गर्भवती प्रेमिका सुमित्रा चावड़ा के साथ मुंबई जाने के लिए आनंद जिले के अदास रेलवे स्टेशन से ट्रेन ली थी। दोनों ने मियागाम-कर्जन रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले थे, लेकिन इसी दौरान दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि अल्पेश ने सुमित्रा चावड़ा को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। हालांकि, गंभीर हालत में सुमित्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक एनजीओ की मदद से पीड़िता ने वडोदरा में आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास की शिकायत दर्ज कराई, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। 

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