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ममता सरकार ने भीड़ हिंसा को लेकर पेश किया बिल, आरोपियों को मिलेगा आजीवन कारावास
Fri, 30 Aug 2019 02:41 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
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Published by: Trainee Trainee
Updated Fri, 30 Aug 2019 02:41 PM IST
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ममता बनर्जी (फाइल फोटो)
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देशभर में भीड़ हिंसा के मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भीड़ हिंसा को लेकर नया कानून बना रही है। आज इस विधेयक को बंगाल विधानसभा में पेश किया गया है। विधानसभा में पेश इस विधेयक में भीड़ हिंसा के खिलाफ सख्त प्रावधानों का प्रस्ताव पेश किया गया है।
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नए प्रावधान के तहत भीड़ को भड़काने वालों के लिए आजीवन कारावास की अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। भीड़ हिंसा को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य बन गया है। इस कानून के तहत उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान है जो भीड़ हिंसा की साजिश रचते हैं। साथ ही उन लोगों के लिए भी सजा का प्रावधान है जो भीड़ हिंसा में शामिल होते हैं।
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विधेयक में आजीवन कारावास और जुर्माने की अधिकतम सजा एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। ड्राफ्ट विधेयक के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आहार व्यवहार, जातीयता या किसी अन्य आधार पर भीड़ द्वारा हिंसा को भीड़ हिंसा के रूप में वर्णित किया गया है।
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इससे पहले, राजस्थान विधानसभा ने भीड़ हिंसा करने वालों को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना देने वाला विधेयक पारित किया था।