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मालेगांव ब्लास्ट केस: खारिज रिहाई याचिका को चुनौती देने के लिए पुरोहित ने फिर किया हाईकोर्ट का रुख

Mon, 18 Jun 2018 10:06 PM IST
एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई Updated Mon, 18 Jun 2018 10:06 PM IST
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Malegaon blast case: Purohit again moves High court seeks to challenge denial of discharge

2008 मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने एक बार फिर बांबे हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कोर्ट से रिहाई के लिए दाखिल उनकी पिछली याचिका को चुनौती देने की अनुमति मांगी है, जो खारिज हो गया था।

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पुरोहित पर आपराधिक मुकदमा चलाने की सरकार की मंजूरी को रद्द करने से पिछले साल 18 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। दरअसल एक सैन्य अधिकारी होने के कारण उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी की होती है। 
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वहीं हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा करने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद 27 दिसंबर को एनआईए की विशेष अदालत ने उन्हें मामले से रिहा करने की याचिका भी खारिज कर दी थी। हालांकि इसी दौरान ट्रायल कोर्ट ने पुरोहित, सह-आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर व छह अन्य के खिलाफ मकोका के मामले खत्म कर दिए थे।

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