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महाराष्ट्र की सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे 15 साल से ज्यादा पुराने ऑटोरिक्शा

Mon, 05 Oct 2020 07:04 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: गौरव पाण्डेय Updated Mon, 05 Oct 2020 07:04 PM IST
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Maharashtra to reduce plying age limit of autorickshaws to 15 years
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पिक्साबे

महाराष्ट्र राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने ऑटोरिक्शा की आयु अभी तक निर्धारित 20 वर्ष से घटाकर 15 साल करने का फैसला किया है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि प्राधिकरण का यह फैसला पहले मुंबई महानगर क्षेत्र में और बाद में राज्य के अन्य इलाकों में भी लागू किया जाएगा।

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फैसले के अनुसार, 15 साल से अधिक पुराने ऑटोरिक्शा को एक अगस्त 2021 से मुंबई महानगर क्षेत्र में चलाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, राज्य के बाकी हिस्सों में यह तारीख एक अगस्त 2024 तय की गई है। राज्य परिवहन सचिव ने 24 सितंबर को हुई बैठक में इस फैसले को अनुमति दे दी थी। 
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अर्ध-न्यायिक निकाय एसटीए या राज्य परिवन प्राधिकरण ने ऑटोरिक्शा की आयु घटाने का यह फैसला पूर्व आईएएस अधिकारी बीसी खटुआ की अगुवाई वाले पैनल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर लिया है। खटुआ समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 2017 में महाराष्ट्र सरकार के पास जमा कर दी थी। 
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राज्य सरकार ने इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से अधिकांश को स्वीकार किया था। बता दें कि महाराष्ट्र में 10 लाख से ज्यादा ऑटोरिक्शा हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले एक अगस्त 2013 को एसटीए ने हाकिम पटेल की सिफारिशों पर ऑटोरिक्शा की आयु सीमा घटाने का फैसला लिया था।

बता दें कि साल 2013 से पहले ऑटोरिक्शा की आयु को लेकर कोई सीमा तय नहीं थी। हालांकि, एसटीए ने साल 2010 में टैक्सी के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा तय की थी। 

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