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महाराष्ट्र : पुलिस ने हिट एंड रन मामले में आरोपी पुलिसकर्मी निलंबित, केस दर्ज

Mon, 08 Nov 2021 01:06 AM IST
Kuldeep Singh पीटीआई, पालघर
पीटीआई, पालघर Published by: Kuldeep Singh Updated Mon, 08 Nov 2021 01:06 AM IST
सार

महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि एपीआई सुहास खरमाटे को जिला पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय शिंदे के आदेश पर उनके खिलाफ हिट एंड रन के मामले में अपराध दर्ज होने के एक दिन बाद निलंबित कर दिया गया।

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Maharashtra Police suspends a constable in hit and run case, case registered
महाराष्ट्र पुलिस - फोटो : twitter

विस्तार

महाराष्ट्र में पालघर के दहानू में पदस्थ एक सहायक निरीक्षक के खिलाफ ‘हिट एंड रन’ का मामला दर्ज होने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि सुहास खरमाटे को जिले के पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय शिंदे के आदेश पर निलंबित कर दिया गया। सुहास के खिलाफ एक दिन पहले ही मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था।

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सुहास खरमाटे के खिलाफ शनिवार को वानगांव पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 279 (रैश ड्राइविंग), 337, 338 (दोनों जल्दबाजी और लापरवाही के लिए सजा से संबंधित) और 427 (नुकसान पहुंचाना) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार को चिंचनी बायपास पर रात साढ़े नौ बजे उस समय हुई जब कार चला रहे खरमाटे ने दो पहिया वाहन पर सवार दंपती को टक्कर मार दी। इस घटना में दंपति को चोटें आईं, लेकिन पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि दंपति का मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

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