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Maharashtra: दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को किया बरी, कहा- लड़की की गवाही में 'जबरदस्ती' का जिक्र

Wed, 15 Mar 2023 05:17 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 15 Mar 2023 05:17 PM IST
सार

न्यायाधीश ने कहा कि लड़की ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के साथ गई थी क्योंकि उसके पिता उनके रिश्ते के खिलाफ थे। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामले में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि व्यक्ति ने उसका अपहरण किया।

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Maharashtra POCSO court acquits man in rape case says girls testimony has no mention of coercion
court Order

ठाणे जिले की एक अदालत ने लड़की से कथित तौर पर दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि दोनों अब शादीशुदा हैं और अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। विशेष (पॉक्सो) न्यायाधीश वीवी वीरकर ने छह मार्च को आदेश पारित किया था। इस आदेश की एक प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।

Maharashtra POCSO court acquits man in rape case says girls testimony has no mention of coercion
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में क्या कहा?
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, नांदेड़ का रहने वाला व्यक्ति (27 वर्षीय) अक्सर ठाणे में अपने रिश्तेदार के घर जाता था, जहां लड़की रहती थी और जहां दोनों दोस्त बन गए। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि दिसंबर 2017 में वे वहां से नांदेड़ भाग गए और व्यक्ति ने वहां उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया। 
 

Maharashtra POCSO court acquits man in rape case says girls testimony has no mention of coercion
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

पॉक्सो और आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था मामला
लड़की के लौटने पर उसके माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई।


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Maharashtra POCSO court acquits man in rape case says girls testimony has no mention of coercion
शारीरिक संबंध (सांकेतिक) - फोटो : self

सहमति से संबंध बनाने का था मामला
न्यायाधीश ने कहा कि लड़की ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के साथ गई थी क्योंकि उसके पिता उनके रिश्ते के खिलाफ थे। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि व्यक्ति ने उसका अपहरण किया। अदालत ने कहा कि उस समय यह भी साबित नहीं हुआ कि लड़की नाबालिग थी। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि दोनों अब शादीशुदा हैं और एक साथ रह रहे हैं। उन्होंने आदेश में कहा, 'इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह सहमति से संबंध बनाने का मामला था।
 

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Maharashtra POCSO court acquits man in rape case says girls testimony has no mention of coercion
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

अदालत ने नाबालिग को लेकर कही ये बात
अदालत ने कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि लड़की तब 17 साल की थी, तब भी वह इतनी परिपक्व है कि वह अपने साथ हुए कृत्य के परिणामों को समझ सकती है। न्यायाधीश ने व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी का अभियोक्ता के साथ भाग जाना या उसके साथ यौन संबंध बनाना, यदि कोई हो, तो यह आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध होगा।

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