फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Maharashtra News and Updates harassment case accidents IPC section police

Maharashtra: मानसिक बीमारी से पीड़ित महिला ने पुलिस को फोन कर दी बम की धमकी, 38 बार झूठी अफवाह फैलाई

Tue, 05 Sep 2023 06:14 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ठाणे Published by: श्वेता महतो Updated Tue, 05 Sep 2023 06:14 PM IST
सार

शांति नगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि महिला ने यह भी बताया कि उसके पति ने किसी अन्य महिला से शादी भी की। व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी से हुई बेटी को भी मानने से इनकार कर दिया।

विज्ञापन
Maharashtra News and Updates harassment case accidents IPC section police
महाराष्ट्र पुलिस (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : PTI

विस्तार

महाराष्ट्र की एक महिला ने मुंबई पुलिस को फर्जी कॉल करके नेपियन सी रोड पर बम लगाने की धमकी दी। महिला ने करीब 38 बार पुलिस को बम लगाने की फर्जी जानकारी दी है। जांच के दौरान पुलिस को कमाठीपुरा में बम होने की सूचना मिली। हालांकि, इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। 
विज्ञापन


सोमवार की रात 11 बजे व्यक्ति ने कंट्रोल रूम में कॉल करके कमाठीपुरा में बम होने की सूचना दी थी। सूचना पाकर पुलिस बम डिटेक्शन और बम डिसपोजल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन वहां पहुंच उन्हें मालूम चला कि व्यक्ति ने फर्जी कॉल की थी। पुलिस ने नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की लेकिन व्यक्ति तक नहीं पहुंचा जा सका। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी सबुतों के आधार पर मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। 
विज्ञापन


पत्नी को पैसों के लिए परेशान करने पर पती समेत घरवालों पर मामला दर्ज
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक महिला को परेशान करने के आरोप में उसके 40 वर्षीय पति, व्यक्ति के माता-पिता और चार अन्य सदस्यों  के खिलाफ मामला दर्ज किया है। व्यक्ति और उसका परिवार भिवंडी क्षेत्र के अमपाड़ा के निवासी हैं, उनपर 35 वर्षीय महिला से पैसे की मांग करने का आरोप लगा है। महिला ने जब उनकी बात मानने से इनकार किया तो वे उसे परेशान करने लगे। 
विज्ञापन
विज्ञापन


शांति नगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि महिला ने यह भी बताया कि उसके पति ने किसी अन्य महिला से शादी भी की। व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी से हुई बेटी को भी मानने से इनकार कर दिया। महिला ने आगे बताया कि उसके चरित्र पर संदेह करते हुए व्यक्ति ने अपनी बेटी और खुद का डीएनए टेस्ट भी करवाने गया। 

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रविवार को व्यक्ति और परिवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498(a) (पत्नी के साथ क्रूरता करना), 494(पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी करना), 323(स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504(शांतिभंग करने के इरादे से जानबूझ कर अपमान करना) और 34(सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 

घर में घुसा पानी तो व्यक्ति ने कर दी पड़ोसी की पिटाई
नवी मुंबई में पुलिस ने एक 44 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ अपने पड़ोस की महिला को पीटने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पीड़िता की शिकायक के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (चोट पहुंचाने या हमले के मकसद से घर में अतिक्रमण), 509 (महिला के गरिमा का अपमान) और 323 (चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 

यह घटना एक सितंबर को पनवेल के ववांजे क्षेत्र की है जब महिला अपने घर के बाहर कपड़े धो रही थी, इस दौरान पानी आरोपी के घर में घुस गया। इसके बाद आरोपी महिला के घर में घुसा और उसे अपशब्द कहने लगा। इसके साथ उसने महिला की पिटाई भी कर दी। इस घटना के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अभिनेत्री ने कतर एयरवेज के पूर्व कर्मचारी पर लगाया झूठा आरोप
मुंबई के मजिस्ट्रेट की अदालत ने शादी के वादे पर एक अभिनेत्री के साथ कई मौकें पर रेप करने के आरोप में कतर एयरवेज के एक पूर्व कर्मचारी के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। 

अंधेरी कोर्ट ने 28 अगस्त को पुलिस की बी समरी रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए बताया कि 48 वर्षीय व्यक्ति को झूठे केस में फसंया गया है। दरअसल अभिनेत्री ने अपनी शिकायत में दावा किया कि व्यक्ति ने उसे शादी का झांसा देकर मार्च 2020 से फरवरी 2021 के बीच अमेरिका और मुंबई के होटलों में कई मौकों पर उसका रेप किया। 

आरोपी के वकील ने बताया कि अभिनेत्री ने झूठा केस दर्ज किया है। हालांकि, अभिनेत्री ने इसका कोई भी सबूत जमा नहीं की है कि वह व्यक्ति से फेसबुक के माध्यम से मिली थी। न ही उसके पास कोई गवाह है और न ही जांच के दौरान किसी भी बात की पुष्टि हो पाई है। 


इन सब के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभिनेत्री ने आरोपी को झूठे केस में फंसाया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed