{"_id":"652e3227606172d74e0491a8","slug":"maharashtra-news-and-updates-cheating-case-indian-penal-code-state-police-2023-10-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharashtra: अच्छे रिटर्न का आश्वासन देकर व्यापारी से ठगे 2.07 करोड़, दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Maharashtra: अच्छे रिटर्न का आश्वासन देकर व्यापारी से ठगे 2.07 करोड़, दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
Tue, 17 Oct 2023 12:35 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: श्वेता महतो
Updated Tue, 17 Oct 2023 12:35 PM IST
सार
सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि व्यापारी को निवेश पर अच्छे रिटर्न का आश्वासन देकर आरोपियों ने निर्यात कारोबार में 2.36 करोड़ रुपये का निवेश कराया। बाद में आरोपियों में से एक ने 3.20 करोड़ रुपये का प्याज दुबई में निर्यात किया।
विज्ञापन
मुंबई पुलिस(फाइल)
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने दो व्यक्ति के खिलाफ प्याज व्यापारी से धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने नवी मुंबई के एक प्याज व्यापारी से प्याज के निर्यात में निवेश पर अच्छे रिटर्न का आश्वासन देकर 2.07 करोड़ रुपये की ठगी की।
सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि व्यापारी को निवेश पर अच्छे रिटर्न का आश्वासन देकर आरोपियों ने निर्यात कारोबार में 2.36 करोड़ रुपये का निवेश कराया। बाद में आरोपियों में से एक ने 3.20 करोड़ रुपये का प्याज दुबई में निर्यात किया। इसका भुगतान उसे हवाला (अवैध धन हस्तांतरण प्रणाली) के द्वारा किया गया। आरोपी ने व्यापारी को महज 29 लाख रुपये दिए।
व्यापारी ने पुलिस में 2.07 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (विश्वास का आपराधिक उल्लंघन) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि व्यापारी को निवेश पर अच्छे रिटर्न का आश्वासन देकर आरोपियों ने निर्यात कारोबार में 2.36 करोड़ रुपये का निवेश कराया। बाद में आरोपियों में से एक ने 3.20 करोड़ रुपये का प्याज दुबई में निर्यात किया। इसका भुगतान उसे हवाला (अवैध धन हस्तांतरण प्रणाली) के द्वारा किया गया। आरोपी ने व्यापारी को महज 29 लाख रुपये दिए।
विज्ञापन
व्यापारी ने पुलिस में 2.07 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (विश्वास का आपराधिक उल्लंघन) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन