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वरवरा राव को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, स्वास्थ्य आधार पर नागपुर पीठ ने दी राहत

Tue, 23 Feb 2021 05:04 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागपुर।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागपुर। Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 23 Feb 2021 05:04 PM IST
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Maharashtra: Nagpur bench of Bombay High Court grants interim bail to Varavara Rao on medical grounds
वरवरा राव
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने कवि वरवरा राव को स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। वह 2016 के सूरजगढ़ लौह अयस्क खदान आगजनी केस में आरोपी हैं। इस मामले में महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस ने फरवरी 2019 में 82 वर्षीय राव और वकील सुरेन्द्र गाडलिंग को गिरफ्तार किया था।
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बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने मंगलवार को सूरजगढ़ लौह अयस्क खान आगजनी के 2016 के मामले में मेडिकल आधार पर वरवरा राव को मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी।
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अदालत की नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति स्वप्ना जोशी ने राव को उन्हीं आधार पर जमानत दी है, जिन पर उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ ने सोमवार को उन्हें एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में जमानत दी थी।
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राव के वकील के अनुसार, डिमेंशिया के लक्षण सहित उन्हें अन्य कई बीमारियां हैं। उनके वकीलों फिरदौस मिर्जा और निहाल सिंह राठौड़ ने कहा कि राव ने मेडिकल आधार पर जमानत का अनुरोध किया है, गढ़चिरौली के सूरजगढ़ खान आगजनी मामले में गुणदोष के आधार पर नहीं।

मिर्जा ने बताया कि हमने यहां अदालत (नागपुर) को सोमवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिटाले की खंड पीठ द्वारा मेडिकल आधार पर छह महीने की अंतरिम जमानत दिए जाने की बात बताई।


उन्होंने बताया कि खंड पीठ के आदेश को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति जोशी ने आगजनी मामले में भी इतनी ही अवधि के लिए अंतरिम जमानत मंजूर की। गौरतलब है कि 25 दिसंबर, 2016 को नक्सलियों ने गढ़चिरौली के एटापल्ली तहसील की सूरजगढ़ खान से लौह अयस्क ले जाने वाले कम से कम 80 वाहनों को कथित रूप से जला दिया था।
 

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