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Maharashtra: कोर्ट ने एक 21 साल के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई, 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया
Wed, 15 Feb 2023 05:54 PM IST
अभिषेक दीक्षित
पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Wed, 15 Feb 2023 05:54 PM IST
सार
सरकारी वकील ने बताया कि मोमले के ट्रायल के दौरान नौ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसमें पीड़ित की मां और स्कूल के हेडमास्टर भी शामिल हैं।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
महाराष्ट्र की जालना जिले की एक कोर्ट ने एक 21 साल के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने युवक को स्कूल जाने वाली नाबालिग बच्ची का कई बार दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में यह सजा सुनाई। नाबालिग बच्ची ने बाद में बच्चे को जन्म दिया था।
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अंबाद सत्र अदालत के न्यायाधीश प्रह्लाद भागुरे ने दोषी योगेश सस्ते पर 2,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि योगेश ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहलाया और एक साल तक कई बार उसका शोषण किया।
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जानकारी के मुताबिक, पीड़िता की मां की इस बात का पता तब चला, जब वह कई माह की गर्भवती हो गई थी। लड़की को जन्म देने के बाद परिवार के पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने योगेश सस्ते के खिलाफ अप्रैल 2021 में मामला दर्ज करवाया।
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सरकारी वकील ने बताया कि मोमले के ट्रायल के दौरान नौ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसमें पीड़ित की मां और स्कूल के हेडमास्टर भी शामिल हैं। इसके बाद कोर्ट ने योगेश सस्ते को पाक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाया और 20 साल की सजा व 2,500 रुपये का जुर्माने लगाने का फैसला सुनाया।