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महाराष्ट्र में कोरोना: 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे थिएटर-ऑडिटोरियम, बिना मास्क अनुमति नहीं

Fri, 19 Mar 2021 03:41 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 19 Mar 2021 03:41 PM IST
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Maharashtra issues fresh measures in wake of rise in COVID19 cases
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे - फोटो : पीटीआई (फाइल)

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को नए दिशानिर्देश जारी किए। ये नए दिशानिर्देश 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेंगे। इसके अनुसार सभी ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने को कहा गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इन स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों को कतई प्रवेश न दिया जाए जिन्होंने सही तरीके से मास्क न पहना हो।

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इसके अलावा राज्य के सभी निजी कार्यालयों को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, राज्य की राजधानी मुंबई में भी कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई में अब मॉल में प्रवेश करने के लिए कोरोना जांच करानी होगी। यहां बृहन्मुंबई नगर पालिका (बीएमसी) ने मॉल में जाने वाले लोगों के लिए रैपिड एंटीजन जांच अनिवार्य कर दी है। यह आदेश 22 मार्च से लागू होगा।
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