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महाराष्ट्र: गणेशोत्सव के लिए दिशानिर्देश जारी, पंडाल में 4 और घर में 2 फुट की मूर्ति लाने की इजाजत
Tue, 29 Jun 2021 09:05 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Tue, 29 Jun 2021 09:05 PM IST
सार
इस दिशानिर्देश के अनुसार सार्वजनिक गणेश मंडल में बप्पा की मूर्तियों का आकार 4 फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं घरों में गणपति बप्पा की जिन मूर्तियों को लाया जाएगा उनकी ऊंचाई 2 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
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गणेशोत्सव
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
कोरोना की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का शुभारंभ होने वाला है। संक्रमण को रोकने के लिए इस बार भी राज्य सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दिशानिर्देश के अनुसार सार्वजनिक गणेश मंडल में बप्पा की मूर्तियों का आकार 4 फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं घरों में गणपति बप्पा की जिन मूर्तियों को लाया जाएगा उनकी ऊंचाई 2 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
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राज्य सरकार ने कहा है कि उत्सव के पहले दिन और विसर्जन के दिन जुलूस की अनुमति नहीं होगी। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सार्वजनिक उत्सवों के लिए, आयोजकों को स्थानीय अधिकारियों से उचित अनुमति की आवश्यकता होगी। उनका यह भी कहना है कि त्योहार को साधारण तरीके से मनाया जाना चाहिए।
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दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बजाय, आयोजकों से स्वास्थ्य और रक्तदान शिविरों की व्यवस्था करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य सरकार ने जोर देकर कहा है कि चेन तोड़ने के सभी नियम लागू रहेंगे और त्योहार के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी।
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दिशानिर्देशों में कहा गया है कि आयोजकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंडालों में भीड़ न हो और बड़े पंडालों में सोशल मीडिया या लाइव-स्ट्रीमिंग के माध्यम से ऑनलाइन दर्शन की सुविधा होनी चाहिए।