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Maharashtra: '...तो शिंदे की उल्टा लटकाकर पिटाई कर देते', ठाकरे गुट के पूर्व सांसद के खिलाफ केस दर्ज

Sun, 09 Oct 2022 09:54 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 09 Oct 2022 09:54 PM IST
सार

शिंदे के धड़े वाली शिवसेना के जिला इकाई प्रमुख राजेंद्र जांजल की शिकायत पर औरंगाबाद के सतारा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद खैरे उद्धव ठाकरे के वफादार माने जाते हैं। 

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Maharashtra FIR against Uddhav loyalist Chandrakant Khaire for objectionable language against CM Shinde
उद्धव ठाकरे के साथ चंद्रकांत शिंदे - फोटो : ट्विटर/चंद्रकांत शिंदे

विस्तार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे के खिलाफ औरंगाबाद शहर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। 

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उन्होंने बताया कि शिंदे के धड़े वाली शिवसेना के जिला इकाई प्रमुख राजेंद्र जांजल की शिकायत पर औरंगाबाद के सतारा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद खैरे उद्धव ठाकरे के वफादार माने जाते हैं। 
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उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करे हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक क्षेत्री समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू में खैरे ने कहा कि अगर शिंदे के गुरू और दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे जीवित होते, तो वह गद्दारी के लिए शिंदे को उल्टा लटकाकर उनकी पिटाई कर देते। 
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इस साल जून माह में शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के एक धड़े ने विद्रोह कर दिया था, जिसके चलते महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। 

अधिकारी ने कहा कि जांजल ने अपनी शिकायत में कहा है कि खैरे ने पहले भी मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायत में कहा गया है कि खैरे ने असंसदीय भाषणा का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री की छवि खराब की है। 

अधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री के खिलाफ खैरे की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए जांजल ने शिकायत दर्ज कराने के लिए औरंगाबाद पुलिस आयुक्त से संपर्क किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर औरंगाबाद के सतारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। 


उन्होंने बताया कि पुलिस ने खैरे के खिलाफ धारा 153-ए (1) (बी) (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) , 189 (चोट पहुंचाने की धमकी), 505 (1) (बी) (राज्य के खिलाफ या सार्वजनिक शांति के खिलाफ लोगों को प्रेरित करना)  के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच की जा रही है। 
 

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