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महाराष्ट्र: बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने 185 करोड़ की संपत्ति जब्त की
Thu, 01 Jul 2021 03:05 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 01 Jul 2021 03:05 AM IST
सार
- संपत्ति जब्त करने का यह आदेश धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दिया गया। जब्त की गई अचल संपत्तियां कानपुर, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता और तमिलनाडु के कुछ शहरों में हैं।
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Enforcement directorate
- फोटो : AmarUjala
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विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को 14 बैंकों के करीब 3,592 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई की एक कंपनी की 185 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली।
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संपत्ति जब्त करने का यह आदेश धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दिया गया। यह आदेश फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड और उसकी अन्य कंपनियों ग्लोबिज एक्जिम लिमिटेज, एनएसडी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड और आरएस बिल्डर्स और उसके प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ जारी किए गए थे।
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जब्त की गई अचल संपत्तियां कानपुर, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता और तमिलनाडु के कुछ शहरों में हैं। सीबीआई ने दावा किया था कि फ्रॉस्ट इंटरनेशनल और उसके निदेशक, जमानतदारों और अज्ञात लोगों ने फर्जी कागजातों के जरिये बैंक की रकम में धोखाधड़ी की।
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