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Maharashtra: दुष्कर्म पीड़िता आरोपों से मुकरी, फिर भी अदालत ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा!

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 28 Mar 2023 11:23 AM IST
सार

पीड़िता ने अपनी सहेली को आपबीती बताई और इसके बाद अनाथालय के अधिकारियों को इसके बारे में बताया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

maharashtra district court convicts man in rape case though victim turns hostile ten years jail
Arrest demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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महाराष्ट्र की एक जिला अदालत ने पीड़िता के दुष्कर्म के आरोपों से मुकरने के बावजूद आरोपी को सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया और उसे 10 साल की सश्रम सजा सुनाई है। बता दें कि दोषी पर अपनी ही 18 साल की भतीजी से दुष्कर्म का आरोप है। अदालत ने गवाहों और मेडिकल सबूतों के आधार पर 42 वर्षीय दोषी व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई है। जिला और सत्र न्यायाधीश रचना तेहरा ने दोषी पर 6000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 



क्या है मामला
अतिरिक्त लोक अभियोजक विनीत ए कुलकर्णी ने कोर्ट को बताया कि 18 वर्षीय पीड़िता अनाथ है और थाणे के मुंब्रा स्थित एक अनाथालय में रह रही थी। इसके बाद पीड़िता को उसके चाचा के घर भेज दिया गया। आरोप है कि अक्टूबर 2019 को पीड़िता के चाचा ने ही उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी पहले उसके साथ छेड़छाड़ करता था और एक दिन उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को धमकाया भी और घटना के बारे में किसी को भी कुछ ना बताने की धमकी दी। 


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