Hindi News
›
India News
›
maharashtra district court convicts man in rape case though victim turns hostile ten years jail
{"_id":"6422803119f7d0d01c0a9455","slug":"maharashtra-district-court-convicts-man-in-rape-case-though-victim-turns-hostile-ten-years-jail-2023-03-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharashtra: दुष्कर्म पीड़िता आरोपों से मुकरी, फिर भी अदालत ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Maharashtra: दुष्कर्म पीड़िता आरोपों से मुकरी, फिर भी अदालत ने दोषी को सुनाई 10 साल की सजा!
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 28 Mar 2023 11:23 AM IST
पीड़िता ने अपनी सहेली को आपबीती बताई और इसके बाद अनाथालय के अधिकारियों को इसके बारे में बताया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
महाराष्ट्र की एक जिला अदालत ने पीड़िता के दुष्कर्म के आरोपों से मुकरने के बावजूद आरोपी को सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया और उसे 10 साल की सश्रम सजा सुनाई है। बता दें कि दोषी पर अपनी ही 18 साल की भतीजी से दुष्कर्म का आरोप है। अदालत ने गवाहों और मेडिकल सबूतों के आधार पर 42 वर्षीय दोषी व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई है। जिला और सत्र न्यायाधीश रचना तेहरा ने दोषी पर 6000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
क्या है मामला
अतिरिक्त लोक अभियोजक विनीत ए कुलकर्णी ने कोर्ट को बताया कि 18 वर्षीय पीड़िता अनाथ है और थाणे के मुंब्रा स्थित एक अनाथालय में रह रही थी। इसके बाद पीड़िता को उसके चाचा के घर भेज दिया गया। आरोप है कि अक्टूबर 2019 को पीड़िता के चाचा ने ही उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी पहले उसके साथ छेड़छाड़ करता था और एक दिन उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को धमकाया भी और घटना के बारे में किसी को भी कुछ ना बताने की धमकी दी।
अदालत ने इन धाराओं में सुनाई सजा
इसके बाद पीड़िता ने अपनी सहेली को आपबीती बताई और इसके बाद अनाथालय के अधिकारियों को इसके बारे में बताया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान चार गवाह अदालत में पेश किए गए लेकिन पीड़िता ही इस दौरान अपने बयान से मुकर गई। हालांकि अदालत ने गवाहों के बयानों और मेडिकल सबूतों के आधार पर आरोपी को 10 साल की जेल और 6000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 376, 354 के तहत सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अतिरिक्त ₹50 छूट सालाना सब्सक्रिप्शन पर
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।