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Maharashtra: चेक बाउंस होने पर अदालत ने बिल्डर को दो साल की जेल और 5.6 करोड़ का लगाया जुर्माना

Mon, 09 Jan 2023 07:43 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Mon, 09 Jan 2023 07:43 AM IST
सार

अदालत ने आरोपी के खिलाफ भुगतान की तय राशि का दोगुना जुर्माना लगाया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी काले ने यह फैसला 12 दिसंबर को सुनाया था, लेकिन आदेश का ब्योरा शनिवार को उपलब्ध हुआ।

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Maharashtra court sentenced a builder to two years in jail and fine of Rs 5.6 crore in two check bounce case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महाराष्ट्र की एक अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों में एक बिल्डर को दो वर्ष कैद और 5.6 करोड़ का अर्थदंड लगाया। मामले 2.55 करोड़ व 25 लाख रुपये के दो चेकों के भुगतान से संबंधित थे। अदालत ने आरोपी के खिलाफ भुगतान की तय राशि का दोगुना जुर्माना लगाया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी काले ने यह फैसला 12 दिसंबर को सुनाया था, लेकिन आदेश का ब्योरा शनिवार को उपलब्ध हुआ। बिल्डर के खिलाफ मुकदमा ठाणे के एक वकील ने दर्ज कराया था, जिन्हें कानूनी सेवाओं के बदले वे चेक दिए गए थे। 
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