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Madras High Court: मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- सहमति संबंध में गर्भपात, नाबालिग का नाम उजागर करना जरूरी नहीं

Sat, 19 Aug 2023 05:50 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: जलज मिश्रा Updated Sat, 19 Aug 2023 05:50 AM IST
सार

शीर्ष अदालत ने कहा था कि नाबालिग और उनके माता-पिता को दो विकल्पों का सामना करना पड़ सकता है- या तो वे आरएमपी से संपर्क करें और पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्यवाही में शामिल हों या फिर गर्भपात के लिए किसी अप्रशिक्षित चिकित्सक से संपर्क करें।

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Madras High Court said Abortion in consensual relationship not necessary to reveal name of minor
मद्रास हाईकोर्ट

विस्तार

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि सहमति से यौन संबंध के कारण गर्भवती हुई किसी नाबालिग के गर्भपात के लिए संपर्क करने पर चिकित्सक को उसका नाम उजागर करना आवश्यक नहीं है। पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए गठित जस्टिस एन आनंद वेंकटेश और जस्टिस सुंदर मोहन की विशेष पीठ ने हाल ही में यह आदेश दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पूर्व में आए ऐसे ही एक मामले में उसके दिशानिर्देशों का उल्लेख किया गया।

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पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब सहमति से यौन संबंध के कारण गर्भवती हुई कोई नाबालिग एक पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर से गर्भपात के लिए संपर्क करती है तो वह चिकित्सक पॉक्सो की धारा 19(1) के तहत अपराध संबंधी सूचना संबंधित अधिकारियों को देने के लिए बाध्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग और उसके माता-पिता सूचना प्रदान करने की अनिवार्यता से अवगत हो सकते हैं, लेकिन वे खुद को कानूनी प्रक्रिया में उलझाना नहीं चाहते हों।

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शीर्ष अदालत ने कहा था कि नाबालिग और उनके माता-पिता को दो विकल्पों का सामना करना पड़ सकता है- या तो वे आरएमपी से संपर्क करें और पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्यवाही में शामिल हों या फिर गर्भपात के लिए किसी अप्रशिक्षित चिकित्सक से संपर्क करें। अगर पॉक्सो के तहत नाबालिग के नाम का खुलासा करने पर जोर दिया जाता है तो सुरक्षित गर्भपात के लिए आरएमपी के पास जाने की संभावना कम हो सकती है। 

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