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निजी गणेश मूर्ति स्थापना की अनुमति सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध जारी
Sat, 22 Aug 2020 02:54 AM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 22 Aug 2020 02:54 AM IST
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Madras high court
मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए गणेश चतुर्थी महोत्सव पर रोक के तमिलनाडु सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने हालांकि निजी तौर पर घरों में गणपति की मूर्ति स्थापना को मंजूरी दे दी।
जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस आर हेमलता की पीठ ने इस मामले में कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि व्यक्तिगत तौर पर लोग मूर्ति स्थापना और उसका विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर किसी कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जाएगी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को सरकार से कहा था कि वह इसकी संभावना तलाशे कि इसमें किसी तरह की छूट दी जा सकती है या नहीं।
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जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस आर हेमलता की पीठ ने इस मामले में कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि व्यक्तिगत तौर पर लोग मूर्ति स्थापना और उसका विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर किसी कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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इससे पहले हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को सरकार से कहा था कि वह इसकी संभावना तलाशे कि इसमें किसी तरह की छूट दी जा सकती है या नहीं।