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झटका: विधायक रमाबाई के पति की जमानत वाली याचिका खारिज, जज बोले- हत्या का आरोपी है गोविंद सिंह

Thu, 22 Jul 2021 11:22 AM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Thu, 22 Jul 2021 11:22 AM IST
सार

मध्यप्रदेश के विधायक रमाबाई को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रमाबाई को पति की जमानत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भारत में दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं हो सकती।

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Madhya Pradesh MLA Ramabai husband bail plea rejected by supreme court
सुप्रीम कोर्ट

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के विधायक रमाबाई के पति गोविंद सिंह को जमानत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही राजनीतिक संरक्षण के कारण राज्य पुलिस की उदासीनता पर नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में मध्यप्रदेश की बसपा विधायक के पति की जमानत याचिका रद्द की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत में दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं हो सकती। एक अमीरों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए। न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों और प्रभावों से मुक्त रहना चाहिए।

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हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल
 शीर्ष अदालत ने निष्पक्ष आपराधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह को पुलिस महानिदेशक के निर्देशों में दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जमानत का आदेश रद्द करते हुए कहा कि इसमें कानूनी सिद्धांतों का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने में गंभीर गलती की है।
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शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की आशंका की एक महीने के भीतर जांच की जाए। न्यायाधीश ने अपने 8 फरवरी के आदेश में कहा था कि दमोह पुलिस अधीक्षक और उनके अधीनस्थों द्वारा उन पर "दबाव" डाला गया था।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपी की हुई गिरफ्तारी
शीर्ष अदालत के आदेश पर हत्याकांड में फरार चल रहे गोविंद सिंह को 28 मार्च को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।  शीर्ष अदालत ने चौरसिया के बेटे सोमेश और राज्य सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया। इन अपील में सिंह की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया गया था।


दलीलों में दावा किया गया कि वह जमानत पर रहते हुए कई हत्या के मामलों में शामिल था। चौरसिया की मार्च 2019 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तब सिंह और अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

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