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गुजरात हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत तो हार्दिक पटेल नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव

Sat, 09 Mar 2019 03:57 PM IST
Trainee Trainee चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Sat, 09 Mar 2019 03:57 PM IST
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Lok Sabha Elections 2019: Hardik Patel plea to Gujarat High Court, hindrance in contesting.
Hardik patel

आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हार्दिक पटेल को अगर गुजरात हाई कोर्ट बरी नहीं करता है तो वह मई में होने वाले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

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मालूम हो कि गुजरात के महेसाणा जिले में एक आरक्षण रैली के दौरान हुई हिंसा और तत्कालीन स्थानीय भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय पर हमला और तोड़फोड़ करने के आरोप में बीते 25 जुलाई को एक स्थानीय अदालत ने हार्दिक पटेल को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।
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नियम के मुताबिक ऐसे नेता जिन्हें दो साल या इससे अधिक की सजा मिली हो, वे सजा के दौरान चुनाव नहीं लड़ सकते। वकील रफीक लोखंडवाला ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को एक बार फिर गुजरात हाई कोर्ट से विसनगर की अदालत की सजा पर रोक लगाने का आग्रह किया है। 

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